आप भी चलाते हैं तेज स्पीड में गाड़ी तो पढ़ लें हाई कोर्ट का ये फैसला, नहीं तो होगा नुकसान
मद्रास हाई कोर्ट (Madras High Court) ने केंद्र सरकार की हाईवे पर टॉप स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटे करने की अधिसूचना को रद्द कर दिया है और अधिकतम स्पीड को घटाकर 80 किलोमीटर प्रति घंटा करने का आदेश दिया है.
from Zee News Hindi: India News
from Zee News Hindi: India News
Comments
Post a Comment