किसान आंदोलन पर Supreme Court की टिप्पणी- 'विरोध का अधिकार, लेकिन ट्रैफिक नहीं रोक सकते'
सर्वोच्च अदालत (Supreme Court) ने कहा कि केंद्र सरकार को जल्द ही इस मामले का कोई हल निकालना होगा. सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता की गैरमौजूदगी के चलते आज इस मामले की सुनवाई टाल दी गई है और अब 20 सितंबर को अगली सुनवाई होगी.
from Zee News Hindi: India News
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