Delhi: प्राइवेट स्कूलों की Annual Fees को लेकर High Court ने सुनाया फैसला, जानें पूरा मामला
Delhi High Court latest verdict on school fees: सुनवाई के दौरान जस्टिस जयंत नाथ ने माना कि दिल्ली सरकार के पास गैर-सहायता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों (Unaided Private Schools) द्वारा वार्षिक शुल्क और विकास शुल्क के संग्रह को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का कोई अधिकार नहीं है.
from Zee News Hindi: India News
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