Delhi: प्राइवेट स्कूलों की Annual Fees को लेकर High Court ने सुनाया फैसला, जानें पूरा मामला

Delhi High Court latest verdict on school fees: सुनवाई के दौरान जस्टिस जयंत नाथ ने माना कि दिल्ली सरकार के पास गैर-सहायता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों (Unaided Private Schools) द्वारा वार्षिक शुल्क और विकास शुल्क के संग्रह को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का कोई अधिकार नहीं है. 

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