High Court का अहम फैसला: निकाह के लिए बालिग होना जरूरी नहीं, 18 से कम उम्र की लड़की खुद चुन सकती है जीवनसाथी

लड़की के घरवालों ने अदालत में उसके नाबालिग होने की दलील देकर कहा था कि निकाह को वैध न माना जाए. लेकिन अदालत ने उसे मानने से इनकार करते हुए स्पष्ट किया कि यदि लड़की युवा हो चुकी है, तो उसे अपना जीवनसाथी चुनने का अधिकार है. वह खुद यह तय कर सकती है कि उसे किसके साथ रहना है.

from Zee News Hindi: India News

Comments

Popular posts from this blog

DNA ANALYSIS: बिहार विधान सभा चुनाव में NDA की जीत के मायने क्या हैं?

सूरत में बोले PM मोदी, सरकार का लक्ष्य है, हवाई चप्पल पहनने वाला भी करे हवाई यात्रा

DNA ANALYSIS: Selfie में Filter का इस्तेमाल करते हैं तो उसके ये Side Effects भी जान लीजिए