BREAKING NEWS: SC का आदेश- J&K में इंटरनेट को अनिश्चिकाल के लिए बंद नहीं किया जा सकता

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इंटरनेट लोगों का मौलिक अधिकार है. जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट पर लगी पाबंदी को हटाने के लिए सरकार स्थिति की समीक्षा तत्काल करे.

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