उन्नाव रेप केस की पीड़िता के बयान दर्ज करने की दिल्‍ली हाईकोर्ट ने दी इजाजत

दिल्‍ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने उन्नाव रेप केस (Unnao Rape Case) की पीडि़ता के बयान दर्ज कराने की इजाजत जांच एजेंसी को दे दी है. हाईकोर्ट ने रेप पीड़िता का AIIMS के ट्रॉमा सेंटर में बयान दर्ज करने की इजाज़त दी. दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि विशेष जज धर्मेश शर्मा, जो मामलों की सुनवाई कर रहे हैं, पीड़िता की गवाही दर्ज करेंगे. दिल्ली HC की अधिसूचना में कहा गया कि मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने आदेश दिया है कि "विशेष न्यायाधीश धर्मेश शर्मा, तीस हजारी जिला अदालत परिसर के अलावा एम्स के ट्रॉमा सेंटर के परिसर या भवन में पीड़िता की गवाही दर्ज करने के लिए अदालत का आयोजन करेंगे.

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