प्रियदर्शिनी मट्टू केस: कोर्ट ने परीक्षा देने के लिए दोषी की 3 सप्ताह की पैरोल मंजूर की
दिल्ली हाई कोर्ट ने 1996 में प्रियदर्शिनी मट्टू के बलात्कार एवं हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे संतोष कुमार सिंह की तीन सप्ताह की पैरोल को मंजूरी दे दी है ताकि वह एलएलएम की परीक्षा में बैठ सके. न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने सिंह की पैरोल मंजूर कर ली ताकि वह एलएलएम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में बैठ सके.
from Zee News Hindi: India News
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