राफेल डील केसः सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने कहा, 'CAG रिपोर्ट से 3 पेज गायब'
अटॉर्नी जनरल ने कहा, गोपनीय दस्तावेज को साक्ष्य अधिनियम के तहत साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता और न ही ऐसे काग़ज़ों को पब्लिश ही किया जा सकता है.
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