तेजाब से हमला बर्बर और हृदयहीन अपराध है, अपराधी किसी प्रकार की नरमी का हकदार नहीं: अदालत

पीठ ने कहा कि इस तरह के अपराध के मामले में किसी प्रकार की नरमी नहीं की जा सकती है. 

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