नाबालिग बहन से प्यार कर बैठा लड़का, कहा- 'तुमसे शादी करना चाहता हूं' और...
महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने 28 वर्षीय एक युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. उसे अपनी एक नाबालिग रिश्तेदार की हत्या करने के जुर्म में यह सजा सुनाई गई है जिसने उसका शादी का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया था. जिला न्यायाधीश एस पी गोंधालेकर ने बुधवार को जहीर सैय्यद को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास) और 452 (नुकसान पहुंचाने और हमले के मकसद से घर में जबरन घुसना) के तहत दोषी ठहराया और उस पर 6,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया.
from Zee News Hindi: India News
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