इनकम टैक्स दायर करने के लिए पैन के साथ आधार जोड़ना जरूरी : सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने के लिये पैन को आधार के साथ जोड़ना जरूरी है. न्यायमूर्ति एके सीकरी और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत पहले ही इस मामले में फैसला सुनाते हुए आयकर कानून की धारा 139AA को सही ठहरा चुकी है.

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