अमृतसर ट्रेन हादसे में एफआईआर दर्ज, किसी को आरोपी नहीं बनाया गया

एफआईआर में आईपीएस की धारा 304, 304ए, 337 और 338 के तहत केस दर्ज किया गया है. 

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